BRCT Bharat Trust
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भवतु सब्ब मंगलम्

BRCT Bharat Trust की नियमावली

आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना एवं बेटी विवाह शगुन योजना की नियमावली

भारत रिलीफ चैरिटेबल टीम (BRCT) की स्थापना

भारत रिलीफ चैरिटेबल टीम (BRCT) की स्थापना 23 नवम्बर 2025 को समाज के उच्च पदस्थ से लेकर अंतिम व्यक्ति तक तीव्र आर्थिक/शैक्षिक/न्यायिक/सामाजिक राहत पहुंचाने के लिए हुई है।

शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग, परिवहन विभाग, रेल विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, विद्युत विभाग, बैंक, पुलिस, होमगार्ड, कलेक्ट्रेट विभाग इत्यादि अन्य समस्त विभागों के सरकारी/संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारी अधिकारी BRCT की सदस्यता ले सकते हैं।

वित्तविहीन विद्यालय/कॉलेज/मदरसा के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं प्रबंधक BRCT की सदस्यता ले सकते हैं।

प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत समस्त कर्मचारी, अधिकारी, एडवोकेट, मीडियाकर्मी, प्रबंधक, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स BRCT की सदस्यता ले सकते हैं।

किसान, मजदूर, व्यवसाई, कारीगर, गृहिणी, छात्र छात्राएं BRCT की सदस्यता ले सकते हैं।

BRCT व्यवसाय-पेशा की भावना से ऊपर उठकर आर्थिक मदद कराता है। BRCT की सदस्यता हेतु प्रदेश का स्थाई निवासी होना या उत्तर प्रदेश में सरकारी/प्राइवेट किसी पद पर कार्यरत होना अनिवार्य है।

समस्त सदस्यों को वार्षिक 50 रुपए "BRCT" को दान देना अनिवार्य है।

सदस्यता की आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु (आवेदन): 60 वर्ष (दिनांक 13/01/2026 से)

सदस्यता विस्तार: 65 वर्ष तक सदस्यता बनाए रख सकते हैं

स्वतः समाप्ति: 65 वर्ष पूर्ण होने पर

वार्षिक नवीकरण: आवश्यक है

सदस्यता प्राप्ति: वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म

वार्षिक दान योगदान

नियम 2: हर वर्ष BRCT को 50 रुपए वार्षिक दान देने के लिए 45 दिन की अतिरिक्त समय सीमा दी जाती है।

BRCT की वैधानिक सदस्यता बनाए रखने के लिए ट्रस्ट को वार्षिक दान दिए हुए 1 वर्ष पूरे होने के बाद 45 दिन के अंदर वार्षिक दान देकर अपने प्रोफाइल में ट्रांजेक्शन स्क्रीन शॉट अपलोड करना अनिवार्य होगा।

निर्धारित समय सीमा में वार्षिक दान जमा नहीं करने वाले सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं "आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना" में अपात्र कर दिया जाएगा।

संचार माध्यम - नियम 3

सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप/टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर सूचनाओं से अपडेट रहना होगा।

सूचना के अभाव में यदि आपके वैधानिकता पर कोई प्रभाव पड़ा तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

सदस्यों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन 9936385189 जारी किया गया है, जिस पर कॉल/व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है।

आकस्मिक निधन योजना - विस्तृत नियम

नियम 4: यदि BRCT के किसी वैधानिक सदस्य की असामयिक दुखद निधन हो जाती है तो BRCT से जुड़े शेष अन्य सभी सदस्य संस्थापक मंडल द्वारा नियमानुसार आधिकारिक आह्वान पर निर्धारित न्यूनतम धनराशि सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते में आर्थिक सहयोग भेजेंगे।

आर्थिक सहयोग भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स भरते हुए ट्रांजेक्शन रसीद अपलोड करना भी अनिवार्य है। वर्तमान में आर्थिक सहयोग प्रति सदस्य न्यूनतम 50 रुपए निर्धारित किया जा रहा है। सदस्य संख्या के अनुसार प्रति सदस्य न्यूनतम धनराशि घटाने का अधिकार संस्थापक मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।

नियम 5: समस्त सदस्यों की लॉक इन पीरियड 8 माह रहेगा। लॉक इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। 30 मई 2026 से सदस्यता लेने वाले सदस्यों के लिए लॉक इन पीरियड 10 माह किया जा रहा है।

नियम 6: वैधानिक सदस्यता के लिए लॉक इन पीरियड तक के समस्त सहयोग करना अनिवार्य है एवं लॉक इन पीरियड के बाद कुल 90% सहयोग करना अनिवार्य है।

नियम 10: यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या कुछ महीने/वर्षों सहयोग करने के बाद 1 या 1 से अधिक सहयोग छोड़ दिया, ऐसे स्थिति में लगातार 8 माह सहयोग करके और 8 माह का समय पूरा करके पुनः वैधानिक सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

नियम 11: सदस्य द्वारा आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग हेतु अपील नहीं की जाएगी। आत्महत्या के अलावा सभी तरह के मृत्यु पर आर्थिक सहयोग की अपील की जाएगी।

नियम 12: यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी ने ही खुद सदस्य की हत्या की है तो ऐसे नॉमिनी को आर्थिक मदद नहीं किया जाएगा। संस्थापक मंडल दिवंगत सदस्य के यथोचित नॉमिनी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

नियम 13: BRCT सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग करवाती है इसलिए किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।

नियम 17: यदि BRCT का कोई वैधानिक सदस्य अपनी उम्र सीमा 65 वर्ष आयु सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो उक्त सदस्य की 65 वर्ष उम्र के बाद जब भी दुखद निधन होता है तो ट्रस्ट के खाते से 20,000 रुपए उक्त के नॉमिनी को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

सदस्यता निलंबन और विच्छेद

नियम 14: कोई भी सदस्य BRCT के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है, बिना साक्ष्य या आकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है तो टीम उसकी सदस्यता रद्द करने व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

नियम 15: BRCT के किसी पदाधिकारी के साथ कोई सदस्य अभद्र व्यवहार करते हुए या BRCT विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया गया तो पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उक्त सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।

दान का उपयोग - नियम 16

ट्रस्ट को दिए गए वार्षिक 50 रुपए दान से निम्नलिखित कार्यों में खर्च किया जाता है:

  • वेबसाइट के निर्माण और संचालन में
  • ऐप बनवाने और संचालन में
  • जिला और प्रदेश कार्यालय खर्च हेतु
  • जिला और प्रदेश हेल्पलाइन नंबर पर नियुक्त स्टाफ को मानदेय देने में
  • दिवंगत सदस्य के घर स्थलीय सत्यापन में
  • प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान में
  • समय समय पर नई तकनीकी लाने में ताकि प्रक्रिया पारदर्शी के साथ साथ आसान बन सके
  • उत्तर प्रदेश के जरूरतमंद व्यक्तियों/छात्रों के हित में विभिन्न प्रकार का सहयोग करने में

बेटी विवाह शगुन योजना

शुरुआत: 15 जनवरी 2026 से

लॉक-इन अवधि: 30 जनवरी 2026 या उसके बाद रजिस्टर्ड सदस्यों के लिए 12 माह। 30 मई 2026 से 2 वर्ष।

अवश्यक योगदान: सदस्यता तिथि से विवाह तिथि तक 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य है।

अधिकतम सीमा: प्रति सदस्य अधिकतम 11 रुपए तक का आर्थिक सहयोग।

पात्र बेटियाँ: अधिकतम 2 जैविक बेटियाँ योग्य हैं।

बेटी की शर्त: विवाह के लिए BRCT सदस्य होना अनिवार्य है।

आवेदन: विवाह से 30 दिन पहले आवेदन अनिवार्य है।

लाभ धारक: सीधे बेटी के पिता के बैंक खाते में।

विवाह के बाद दायित्व: लाभ के बाद न्यूनतम 10 वर्ष तक योजना में 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य है।

माता का अधिकार: यदि सदस्य (पिता) की मृत्यु बेटी की शादी से पहले हो जाती है, तो माता सदस्य बनकर योजना का लाभ ले सकती है।

भाई का अधिकार: यदि बेटी के माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो भाई (18 वर्ष या अधिक) सदस्य बनकर आवेदन कर सकता है।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

नियम 8: संस्थापक मंडल वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझेंगे अपने स्तर से परीक्षण करने व निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोई भी सदस्य/नॉमिनी आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा नहीं कर सकेगा।

नियम 9: सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे/हो चुके नॉमिनी के खाते में भेज दिया तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वो धनराशि सीधे उस सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा।

भविष्य की योजनाएं

  • सड़क दुर्घटना एवं गंभीर बीमारी इलाज योजना
  • छात्रों के लिए उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/सिविल सेवा परीक्षा हेतु योजना

"किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।"

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